बाहरी उत्तर जिला के बवाना स्थित एक निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 24 अगस्त 2026 को शिकायत मिलने के बाद बवाना थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी स्कूल स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़िता की मां की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR (संख्या 512/2026) दर्ज की है। इसमें POCSO Act (धारा 8/10/21) और भारतीय न्याय संहिता (BNS की धारा 74) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है
पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराकर नियमानुसार बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने स्कूल के CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं।
आरोपी की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं सुरक्षा में कोई लापरवाही तो नहीं हुई।
घटना के बाद बाहरी उत्तर जिला पुलिस ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति दोहराते हुए स्कूलों और अभिभावकों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं
स्कूल अपने सभी कर्मचारियों—ड्राइवर, हेल्पर, सुरक्षा गार्ड और अन्य स्टाफ का पुलिस सत्यापन (Police Verification) अनिवार्य रूप से कराएं।
बच्चों को लाने और ले जाने के लिए केवल वैध परमिट वाले पंजीकृत वाणिज्यिक (Commercial) वाहनों का ही उपयोग करें।
परिसर में CCTV कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था हो और बच्चों की सुरक्षा के लिए महिला स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि या दुर्व्यवहार की स्थिति में तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें।
रिपोर्टर - सोनू आउटर नॉर्थ दिल्ली


